नापासर थाना क्षेत्र के सीथल गांव में वर्ष 2004 की चुनावी रंजिश से जुड़े मारपीट मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश रेणु सिंगला ने मुख्य आरोपी बाबूलाल को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि सह आरोपी भंवराराम, प्रेमचंद और उदाराम को एक वर्ष की परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश दिया गया। घटना 15 दिसंबर