एटा: एटा कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के दोषी मोहन सिंह पुत्र नत्थूसिंह निवासी लखीमपुर को 4 साल की जेल और ₹25 हजार का अर्थदंड लगाया
एटा की पॉक्सो एक्सक्लूसिव कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पॉक्सो एक्ट के एक अभियुक्त को 4 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार दोपहर 3:00 सुनाया गया मामला 16 मई 2019 का है, जब वादी ने थाना को० देहात में सूचना दी थी कि अभियुक्त ने उसकी धेवती को बुरी नीयत से पकड़कर खींचा था। इस शिकायत के आधार पर थाना को० देहात,पर प