अकबरपुर: माती कोर्ट ने युवती को भगा ले जाने के मामले में अभियुक्त को 4 वर्ष सश्रम कारावास और ₹10,000 का अर्थदंड सुनाया
युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय एडीजे 15 ने अभियुक्त रामलखन उर्फ छोटू पुत्र भगवानदीन निवासी ग्राम पतारी थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया।