राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने भोपालगढ़ डिप्टी एसपी भूराराम खिलेरी के तबादला आदेश पर रोक लगाई है।अदालत ने राज्य सरकार से इस प्रकरण में स्पष्टीकरण मांगा है। खिलेरी का तबादला 1 नवंबर 2025 को किया गया था, जब वे एपीओ पर थे। उस समय उन्हें भोपालगढ़ से हटाकर मेवाड़ भील कोर, बांसवाड़ा भेजा गया था।अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।