कप्तानगंज: कुशीनगर में पॉक्सो एक्ट मामले में दोषी को 20 साल कैद की सजा
कुशीनगर की अदालत ने वर्ष 2024 में हुए पॉक्सो एक्ट के एक मामले में सुलेमान अली को 20 साल की सजा और 1 लाख 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोप धारा 377, 506 भादवि और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत थे। पुलिस और प्रशासन की प्रभावी पैरवी के बाद यह फैसला आया है।