अकबरपुर: माती कोर्ट ने चचेरे भाई की हत्या के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास और ₹50,000 का अर्थदंड सुनाया
जमीन संबंधी विवाद में अपने चचेरे भाई के सिर पर ईंट मार कर हत्या करने के मामले में माती कोर्ट में एडीजे एफटीसी प्रथम ने अभियुक्त रोशन लाल पुत्र दुलीचन्द्र निवासी ग्राम नयापुरवा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित भी किया।