अकबरपुर: माती कोर्ट ने जाति सूचक गाली-गलौज और मारपीट के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा और ₹3000 का अर्थदंड सुनाया
जाति सूचक गाली गलौज कर मारपीट करने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट ने अभियुक्त महेंद्र सिंह पुत्र जिलेदार सिंह निवासी भूसई पुरवा मोहाना थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा और ₹3,000 के अर्थदंड से दंडित किया।