बलिया: गैंगस्टर एक्ट के मामले में सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो आरोपियों को सुनाई सजा
Ballia, Ballia | Apr 9, 2026 गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो आरोपियों को पांच—पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, इसके साथ ही 10—10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपियों का नाम नकुल देव यादव पुत्र शिवजी यादव उर्फ भोदिल यादव व राजकुमार उपाध्याय पुत्र विद्या उपाध्याय निवासीगण बबुआपुर थाना हल्दी है।