अनुमंडल दंडाधिकारी रामगढ़ द्वारा वार्ड संख्या 231/2025 के आलोक में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है। यह आदेश रामगढ़ थाना अंतर्गत स्थित विवादित भूमि को लेकर संभावित विधि व्यवस्था एवं शांति भंग की आशंका को देखते हुए जारी किया गया है।