बदायूं: माननीय न्यायालय पोक्सो 2 ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 5 वर्ष कठोर कारावास व ₹10,000 अर्थदंड की सजा सुनाई
Budaun, Budaun | Apr 9, 2026 माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त राहुल सिंह उपरोक्त को धारा 354भादवि के अन्तर्गत 05 वर्ष का कठोर कारावास से दण्डित किया गया तथा 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड जमा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 7/8 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत 05 वर्ष का कठोर कारावास से दण्डित किया गया तथा 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।