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बुलंदशहर: कोर्ट ने गैंगस्टर की 93 लाख की संपत्ति ज़ब्त करने के जिलाधिकारी के आदेश को रखा बरकरार

योगेश कुमार विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि बुलंदशहर में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त पुष्पेंद्र पुत्र दीनदयाल निवासी ढकरोली, थाना खानपुर की कुल ₹93,23,076.70 की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने अवैध गैंग बनाकर जुआ/सट्टा के जरिए करोड़ों की अवैध कमाई की और धनराशि
बुलंदशहर: कोर्ट ने गैंगस्टर की 93 लाख की संपत्ति ज़ब्त करने के जिलाधिकारी के आदेश को रखा बरकरार - Bulandshahr News