सीतापुर: न्यायालय ने हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास और ₹70 हजार का आर्थिक दंड लगाया, हरगांव पुलिस ने की पैरवी
न्यायालय ने शनिवार को हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई वहीं आरोपी के ऊपर ₹70 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया। हत्या के मामले में हरगांव पुलिस ने सफल भैरवी की पैरवी के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया इसके बाद पुलिस ने जेल भेजने की कार्रवाई की वहीं आपको बता दें धारा 302 अधिनियम के तहत आरोपी जेल भेजा गया था।।