भोरे: भोरे थाना कांड का एक अभियुक्त पॉक्सो एक्ट मामले में न्यायालय से दोषी करार, आजीवन कारावास तथा ₹50 हजार अर्थ दंड की सजा
भोरे थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी जितेंद्र शाह को ADJ -6 गोपालगंज न्यायालय द्वारा पोक्सो एक्ट के मामले में दोषी पाया गया। अभियुक्त के खिलाफ 11 जनवरी 2024 को भोरे थाना में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। जिसके बाद मामले को गंभीरता से सुनने के बाद दोषी पाते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास तथा ₹50000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है।