विनोद दूहन, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, अररिया द्वारा आदेश जारी कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत अररिया जिला के सभी संरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल, ऑगनबाडी केन्द्रों एवं कोचिंग संस्थान सहित) में वर्ग-05 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 13.01.2026 तक प्रतिबंध लगाया गया है। वर्ग-05 के ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ