औरैया: दिबियापुर थाना क्षेत्र के नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, मामला साढ़े छह साल पुराना
विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दिबियापुर थाना क्षेत्र से घर से स्कूल गई कक्षा 10 की किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी पाॅक्सो मुदुल मिश्र ने बताया कि वादी मुकदमा ने दिबिय