बिक्रमगंज: अनुमंडल क्षेत्र में गेहूं की फसल में आग लगने की घटना को लेकर हार्वेस्टर-रीपर मशीनों पर सख्ती, बिना परमिट संचालन पर रोक
बिक्रमगंज अनुमंडल में फसल में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। आज शुक्रवार को 1 बजे अनुमंडल दंडाधिकारी प्रभात कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-152 के तहत निषेधाज्ञा जारी करते हुए हार्वेस्टर एवं रीपर मशीनों के संचालन पर सख्त नियम लागू किए हैं। आग काफी के घटना के जांच में पाया गया कि गेहूं की कटाई के दौरान हो रहा