गाज़ीपुर: दहेज के 2 लाख के मामले में सुमुप्ता की हत्या के लिए पति और देवर को कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा व अर्थदंड
गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति मुश्ताक व देवर इश्तियाक को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ दोनों पर 10-10 का अर्थदंड भी लगाया है।इस बात की पुष्टि शासकीय अधिवक्ता कृपा शंकर राय ने की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि साल 2021 में सुमुप्ता की शादी इश्तियाक से हुई थी। शादी के 6माह बाद ही 2लाख रुपये दहेज की मांग...