खजनी: सिकरीगंज थाने में पंजी गैंगस्टर के मुकदमे में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने सुनाई 4 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास की सजा
वर्ष 2020 में सिकरीगंज थाने पर आजमगढ़ जनपद के सराय मीर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कसाई टोला के निवासी लाल मोहम्मद के पुत्र आदिल उर्फ आजाद पर उप गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर आदिल उर्फ आजाद को 4 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। वही आदिल को ₹5000 के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है।