अकबरपुर: माती कोर्ट ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग के मामले में अभियुक्त को 2 वर्ष कारावास और ₹25,000 का अर्थदंड सुनाया
पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय एडीजे 5 ने अभियुक्त पवन उर्फ गुड्डू पुत्र छेदीलाल निवासी वार्ड नं 525 मुन्नालाल मिश्रा का मकान शिवनगर मसवानपुर थाना कल्यानपुर जनपद कानपुर नगर को दोषी करार दिया और अभियुक्त को 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और ₹25,000 के अर्थदंड से दंडित किया।