चम्पावत: सिविल जज सीनियर डिवीजन ने धोखाधड़ी एक आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंटी जारी किया है।
धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने ये आदेश सुनाया है। आरोपी न्यायालय में पेश होने सेबच रहा था। सिविल जज सीनियर डिवीजन रश्मि गोयल की अदालत ने तीन साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी विवेक शर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश सुनाया।अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एसएस भंडारी के अनुसार अभियुक्त विवेक शर्मा को कोर्ट में आने से बच रहा था