गयाजी। पुलिस द्वारा समर्पित की गई चार्जशीट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर हत्या के कांड में गयाजी न्यायालय में न्यायाधीश एडीजे-04 संजय कुमार ने जिले के गुरारु थाना कांड संख्या 61/24 में अभियुक्त मिथिलेश रविदास को आजीवन कारावास एवं 50 हजार जुर्माना।