मंडी: जिले में आदर्श आचार संहिता के दौरान हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध, सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी
Mandi, Mandi | Mar 17, 2024 सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अपूर्व देवगन ने बताया कि चुनाव घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम तक किसी भी तरह के घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सभी लाईसेंस धारकों को चुनाव में संबंधित थानों में हथियार जमा कराने होंगे।