बुलंदशहर: सड़क दुर्घटना में एक वाहन को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करने पर वाहन चालक को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹2400 का अर्थदंड
वर्ष-2015 में वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी फारुख पुत्र अलीमुद्दीन निवासी मालगढ़ थाना अगौता की जीप में टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दी थी।मा0 न्यायालय एसीजे/जेडी-09 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त परवेज खां को न्यायालय उठने तक की सजा व 2400/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जानकारी शुक्रवार शाम 4:30 बज