कैंपियरगंज: पीपीगंज थाने में नए कानून के तहत गाली-गलौज, धमकी व मारपीट के मामले में दर्ज किया गया पहला मुकदमा, शुरू की गई जांच
कैंपियरगंज के पीपीगंज थाना क्षेत्र में नए कानून के तहत दर्ज किया गया पहला केस, पुलिस ने नए कानून में गाली गलौज व धमकी देने का पहला मुकदमा दर्ज किया है, नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड संख्या चार पंडित दीनदयाल नगर तिघरा की रेशमा देवी ने पुलिस को तहसील देकर बताया था कि मोहल्ले का छोटू मिश्रा, शराब के नशे में गाली गलौज करता है, मना करने पर मारपीट करता है।