बालोद: महिला पार्षद से अभद्रता के मामले में आरोपी को बालोद न्यायालय ने सुनाई 4 साल की कैद
Balod, Balod | Jun 20, 2026 बालोद जिला न्यायालय के प्रधान विशेष सत्र न्यायाधीश एस.एल. नवरत्न ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज एक प्रकरण में महिला पार्षद से अभद्रता करने के आरोपी 29 वर्षीय मोहम्मद मेराज को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।