शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के मारपीट और जान से मारने की नीयत से फायरिंग के मामले में दबरई कोर्ट में जनपद न्यायालय ने पांच दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 28-28 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला वर्ष 2015 का है। प्रकरण के अनुसार 11 मार्च 2015 को वादी ने शिकोहाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।