सागर नगर: पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रीत करने वाले आरोपी को सागर न्यायालय ने 7 साल की सजा सुनाई
प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश एमके शर्मा की अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी को 7 साल के कारावास और ₹3000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभिजक राम अवतार तिवारी ने बताया कि आरोपी रवि अहिरवार और आरती की शादी 31 में 2010 को हुई थी। नवरात्रि में पूजा करने के लिए अपने गांव नगना गए थे इसी बीच रात उनका झगड़ा हुआ और आरती ने फांसी लगा ली।