चरखारी: चरखारी थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी बब्लू को 20 साल की जेल, विशेष पाक्सो कोर्ट ने लगाया ₹40 हजार का जुर्माना
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत विशेष पाक्सो कोर्ट महोबा ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी बब्लू यादव उर्फ जय हिन्द को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना चरखारी में 2021 में दर्ज मु.अ.सं. 303/2021 धारा 363/366/376(3) व पाक्सो एक्ट के मामले में यह फैसला आया। दोषी ग्राम सूपा का निवासी है।