हनुमानगढ़: जिला मुख्यालय पर प्याज की आड़ में पोस्त तस्करी मामले में दो दोषी करार, कैंटर चालक को 20 साल की सजा
प्याज की आड़ में पोस्त की तस्करी करने के मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस प्रकरण हनुमानगढ़ ने शुक्रवार को दो जनों को दोषी करार दिया। पोस्त लदे कैंटर के चालक को 20 साल तथा कैंटर को एस्कॉर्ट कर रही स्कॉर्पियो गाड़ी के चालक को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। जबकि पोस्त सप्लाई व तस्करी में सहयोग के तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया।