म.प्र. साहुकारी अधिनियम 1934 एवं सीमा बद्धता अधिनियम के तहत पुराने गिरवी मामलों में व्यापारियों को अवैध रूप से प्रताड़ित किए जाने को लेकर व्यापारियों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कई प्रकरणों में समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद ग्राहक दुकानों पर आकर दबाव, धमकी और झूठी शिकायतें कर रहे हैं।