अकबरपुर: माती कोर्ट ने नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले में पति-पत्नी को 6-6 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई
नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में माती कोर्ट में एडीजे 15 ने पति राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रताप सिंह व पत्नी पप्पी पत्नी राजेंद्र कुमार निवासी सिंहपुर, झींझक थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्तों को 6-6 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और ₹6-6 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया।