बांसवाड़ा: जिला एवं सेशन न्यायालय ने चरित्र पर शंका में पत्नी की हत्या करने वाले पति को सुनाई उम्रकैद
जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने पत्नी की नृशंस हत्या के मामले में खांडाडेरा निवासी सोहन पुत्र हुरजी (46) को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माना कि अभियुक्त ने पत्नी मंजुला के चरित्र पर संदेह के चलते खाट के लकड़ी के उपले से सिर पर वार कर उसकी हत्या की।घटना 26 अक्टूबर 2023 की सुबह की है।