नाबालिग लड़की को खींचकर बगीचे में ले जाने व छेड़छाड़ करने के मामले में माती कोर्ट में एडीजे 13 ने अभियुक्त सचिन पुत्र राम बहादुर निवासी बैजूपुरवा थाना रुरा जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और ₹7,000 के अर्थदंड से दंडित भी किया।