पीडीजे ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने हत्या के मामले में तीन आरोपितों घाघरा निवासी प्रभात कुमार सिंह उर्फ गोलू, नितेश जायसवाल एवं अभय बैठा को दोषी पाते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई। इसके अलावा तीनों दोषियों को 20-20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है।