गाज़ीपुर: नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव के मामले में अदालत ने आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई
नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राम अवतार प्रसाद की अदालत ने आरोपी अरमान उर्फ भोला को दोषी करार देते हुए 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।