अकबरपुर: माती कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में माती कोर्ट में एडीजे 13 ने दो अभियुक्तों लकी उर्फ पिंटू पुत्र परशुराम व संजय पुत्र गंगाप्रसाद निवासी गण ग्राम रेरी थाना रुरा जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्तों को 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और ₹51-51 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया।