दातागंज: विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट ने युवतियों का पीछा करने वाले अभियुक्त को 1 वर्ष कारावास व ₹20,000 की सजा सुनाई
माननीय न्यायालय द्वारा सिद्धदोष अभियुक्त बिजनेश उर्फ पतरा को अंतर्गत धारा 354(घ)/504/506 भादवि मे दोषी पाते हुए 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। पोक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया गया। आरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि दोनो पीडिताओं में बराबर- बराबर बांटकर अदा की जायेगी। अभियुक्त की सभी सजाये साथ – साथ चलेंगी।