बरेली: बरेली न्यायालय पाक्सो 2 कोर्ट ने किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सुनाई 3 साल की सजा, 5 हजार का लगाया जुर्माना
बारादरी थाना क्षेत्र के रहने वाले बड़ी द्वारा 12 4 2015 को बारादरी थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें दर्शाया गया था की बड़ी की किशोरी दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी तभी आरोपी अयूब पुत्र याकूब निवासी चक मोहम्मद ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी जिसमें आज सोमवार समय लगभग शाम के 5:00 बजे बरेली न्यायालय पोक्सो 2 कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है।