कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जन सामान्य के कल्याण एवं लोक शांति को कायम रखने के लिए शाजापुर जिले के अंतर्गत आने वाली सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में मौजूदा हालातों के मद्देनजर म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के निर्देशों के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम