एडीजे तीन भूपेश कुमार की अदालत में हत्या के मामले में माओवादी रंथू उरांव व उसका सहयोगी मेघनाथ सिंह खेरवार को आजीवन करावास की सजा सुनाया गया है।पुलिस मुखबीरी का आरोप लगाकर वर्ष 2015 में एक युवती की गोली मारकर हत्या किया गया था।माओवादी रंथू उरांव व उनके सहयोगी मेघनाथ सिंह खेरवार को द्वारा धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।