आरा: आरा सिविल कोर्ट के एडीजे 6 ने शादी के नियत से अपहरण के मामले में छात्रा को 4 वर्ष की सजा और ₹20,000 जुर्माना सुनाया
Arrah, Bhojpur | Apr 8, 2026 शाहपुर थाना क्षेत्र में 23 मई 2024 को घर से निकली पढ़ाई के लिए छात्रा को शादी के नियत से अरुण कुमार द्वारा अपहरण कर लिया गया था पुलिस द्वारा आरा सिविल कोर्ट के एडीजे 6 में प्रस्तुत किए गए साक्ष के आधार पर 4 वर्ष की सजा और ₹20000 जुर्माना की सुनाई सजा।