बलरामपुर: हत्या के पांच दोष सिद्ध अभियुक्त को न्यायालय बलरामपुर द्वारा सश्रम आजीवन कारवास व ₹ 98000 का सुनाया अर्थ दंड
हत्या के पांच दोष सिद्ध अभियुक्त को न्यायालय बलरामपुर द्वारा प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास व 98 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई गयी है। बताया गया कि थाना गौरा चौराहा में दर्ज मामले की विवेचना एवं प्रभावी पैरवी व समय से आरोप पत्र दाखिल करने पर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा यह सजा सुनाई गई है।