जिले में वर्तमान में निरंतर ठंड एवं शीत लहर की स्थिति व्याप्त है, जो जनस्वास्थ्य, विशेषकर बच्चों एवं बुजुर्गों के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद श्रीमती अभिलाषा शर्मा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है। रात्रि 9 बजे मीडिया वाट्सअप ग्रुप में जारी