पटना ग्रामीण: ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद की जमानत पर पटना कोर्ट में बहस,आदेश सुरक्षित
रौशन आनंद की ओर से अधिवक्ता राघव कुमार ने मंगलवार को पटना कोर्ट में बहस करते हुए कहा कि मामले में धारा 109 लागू नहीं होती है। उन्होंने दलील दी कि चोटें सामान्य प्रकृति की हैं और केस में लगाए गए सभी सेक्शन जमानती हैं। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले को आदेश पर सुरक्षित रख लिया है। अब सभी की निगाहें अदालत के आगामी फैसले पर टिकी