शनिवार को मिली जानकारी अनुसार जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला ने सेवा में कमी के मामले में टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी को शिकायतकर्ताओं बालकृष्ण सूद और कामिनी सूद को ₹80,093 राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित, साथ ही ₹20,000 हर्जाना व मुकदमे का खर्च देने के आदेश दिए। कंपनी ने दंपति के बीमारी व सर्जरी बिलों के भुगतान में देरी की थी, जिसे आयोग ने सेवा में कमी माना।