गुना के धरनावदा थाना के बांसखेड़ी गांव में 27 जुलाई 2020 को हुई मारपीट के मामले में 27 दिसंबर 2025 को जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया। एडीपीओ ममता दीक्षित ने बताया, फरियादी रामबाबू मीणा ने मारपीट की रिपोर्ट की थी, पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। मारपीट के दो आरोपी गोलू और गिरिराज मीणा को एक वर्ष की सजा और ₹4000 जुर्माना लगाया है।