अजीतमल: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को चार साल की कैद, अजीतमल कोतवाली का मामला साढ़े पांच साल पुराना, दोषी पर ₹20,500 का जुर्माना
न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के दोषी को चार साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि वादी ने अजीतमल कोतवा