औरैया: नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, सदर कोतवाली क्षेत्र का साढ़े छह साल पुराना मामला
विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सदर कोतवाली क्षेत्र के एक समीपवर्ती गांव से अनुसूचित जाति की नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर ले जोन व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने उस पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो