सुल्तानपुर: आगामी 15 अगस्त को पूर्णतः बन्द रहेगी शराब की दुकानें,जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश
जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्स्ना ने सभी देशी शराब,विदेशी मदिरा,बीयर,मॉडल शाप एवं भांग की दुकानों को आगामी 15 अगस्त को अनुज्ञापनों एवं व्यवस्थापन नियमावली 2001 एवं आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अंतर्गत पूर्णतः बन्द रखने का आदेश जारी किया है।साथ ही उन्होंने बताया कि इस बंदी के लिए अनुज्ञापियों को कोई भी प्रतिफल देय नहीं होगा।