ज्ञानपुर: अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र से MBBS में एडमिशन लेने पर कोर्ट ने इब्राहिमपुर निवासी दोषी को सुनाई 7 साल जेल की सजा
फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के सहारे मेडिकल कालेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने के मामले में न्यायालय ने दोषी को सात वर्ष की जेल की सजा सुनाते हुए 11 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।पुलिस ने बताया कि गोपीगंज थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर निवासी अमित कुमार बिंद पिछड़ा वर्ग का होने के बावजूद अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर फर्जी तरीके लाभ